मोदी सरकार ने जब से अनुच्छेद 370 हटाया है तभी से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रही है लगातार बेमिसाल फैसले लेते हुए सरकार वह लकीर खींच रही है जो बीते 70 सालों में नहीं खींची गई है। अब मोदी सरकार ने वह कर दिखाया है जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। केंद्र शासित प्रदेश के डोमसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए प्रशासन ने अब कहा है कि वो लोग जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की महिला से विवाह किया है, वह भी प्रदेश के स्थानीय निवासी बनने के पात्र होंगे। इसके अलावा ऐसे दंपती के बच्चे भी स्टेट डोमिसाइल लेने के योग्य होंगे।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के लागू होने के वक्त तक सिर्फ राज्य की महिलाओं को ही यहां का स्टेट सब्जेक्ट मानकर डोमिसाइल दिया जाता था। वहीं पुरुषों के साथ ये नियम नहीं थे। J&K के पुरुष अगर दूसरे राज्य की महिला से शादी करते थे तो उसके बच्चे राज्य के स्थायी निवासी कहे जाते थे। हालांकि अब इस कानून में बदलाव करते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं।
स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले ये लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन के भी पात्र होंगे। इसके अलावा ये लोग यहां की संपत्तियों को भी खरीद और बेच सकेंगे। इनके अलावा डोमिसाइल कानूनों के तहत ऐसे पात्रों को कई अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

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