मस्जिदों व अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने केयोगी सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुहरलगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमतिमांगने की याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा किमस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना किसी का भी मौलिकअधिकार नहीं है। हाईकोर्टने बदायूं की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगानेकी अनुमति की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकरलगाकर अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।इसको लेकर बदायूं के एसडीएम ने मस्जिद पर लाउडस्पीकरलगाने की अनुमति न देने के उचित कारण भी बताए। जस्टिसवीके बिड़ला और जस्टिस विकास ने इस याचिकापर सुनवाई की। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “अब यहस्टेबलिस्ट हो चुका है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर काउपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।” कोर्ट ने याचिका कोखारिज कर दिया।