भारत सरकार आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगाती है।
केंद्र सरकार ने पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से पांच साल की अवधि के लिए एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया।
केंद्र सरकार, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, दृढ़ है
राय है कि पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करना आवश्यक है,

-और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन यह अधिसूचना पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी।राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से।
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अन्य संगठनों/संबद्धों पर भी यूएपीए कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

– रिहैब इंडिया फाउंडेशन
– कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया,
– एम्पावर इंडिया फाउंडेशन,
– रिहैब फाउंडेशन, केरल,
– अखिल भारतीय इमाम परिषद,
– मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ
– राष्ट्रीय महिला मोर्चा

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