दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज की गई थी
डीसीपी नॉर्थ के मुताबिक…Under FIR no. 50/22 us भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान करती है जो* –
शब्दों, संकेतों, चित्रों या इसी तरह की अन्य चीजों से विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, भाषा या एक ही तरह के किसी अन्य समूह के लोगों के बीच असामंजस्य फैल जाता है।
सार्वजनिक सद्भाव और शांति को भंग करें।
किसी विशेष धर्म या समूह के सशस्त्र बलों को किसी अन्य समूह या धर्म के खिलाफ हिंसा भड़काने के उद्देश्य से तैयार करना।
ऐसे व्यक्तियों को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
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