देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के मद्देनजर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है। अब असम,पश्चिम बंगाल और पंजाब में BSF को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया है।।तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान  बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कर सकेगी BSF करवाई। इस फैसले में सबसे खास बात यह है कि पुलिस की तर्ज पर अब BSF भी कार्रवाई कर सकेगी। नए आदेश के तहत BSF नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा,मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी।

दरअसल बीएसएफ को CrPC, Passport Act and Passport ( Entry to India) Act के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है।इस आदेश के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है…पंजाब कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर इसे केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब की सरजमीन पर कब्जा करने का कोशिश बताया है। नए आदेश के मुताबिक बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार पंजाब पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर तक था  जो अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जबकि गुजरात में पहले 80 किलोमीटर था जो अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है।
दरअसल जिस तरह से लगातार पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों से लगातार घुसपैठियों की घुसपैठ की खबरें सामने आ रही थी उसके बाद बीएसएफ को इस तरह की ताकत देना सरकार का अच्छा कदम माना जा सकता है।

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