प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर मुंबई की स्पेशल कोर्ट अदालत ने माफिया इकबाल मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इकबाल मिर्ची की 2013 में मौत हो गयी थी. एजेंसी की तरफ से भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की धारा 12 के साथ धारा चार के तहत अदालत में एक याचिका दायर की गयी थी।

याचिका में जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (मिर्ची के बेटे) और हजरा मेमन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

उल्‍लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। आरोपियों की कुछ संपत्तियां मुंबई में हैं। मालूम हो कि तीनों (जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और हाजरा मेमन) विदेश में हैं और ईडी के समन और अदालत की ओर से जारी किए गए वारंटों की अनदेखी कर रहे हैं। 

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