वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र का नया अध्यादेश : 5 साल की कठोर कैद और 1 करोड़ तक जुर्माना

दिल्ली में हर साल बढ़ने वाला , विशेषकर शीत ऋतु में , वायु प्रदूषण को आधार बना कर सर्वोच्च न्यायाय में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार ने ये बात अदालत को बताई |
अदालत में सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ बनाई गई नीति की जानकारी देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने बताया की , हर साल बढ़ते हुए प्रदूषण विशेषकर राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में के कारण लोगों के जीवन पर संकट आ जाता है | सरकार इसके लिए जिम्मेदार कारकों और लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए मौजूदा कानूनों को बहुत कठोर करने जा रही है |
New #AirPollution laws in Delhi-NCR — Non-compliance could lead to ₹1 crore fine, 5 years in jail https://t.co/2HCBOfEefs#DelhiAirQuality #DelhiPollutionLaw pic.twitter.com/D7DQVatLhx
— Business Insider India?? (@BiIndia) October 29, 2020
अब 18 सदस्य वाला निगरानी आयोग राजधानी की हवा में ज़हर घोलने वालों पर न सिर्फ नज़र रखेगा बल्कि यदि पकडे गए तो नए अध्यादेश के अनुसार पर्यावरण के मुजरिम को 5 साल की कठोर कारावास और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी किया जाएगा |
दिल्ली की आए दिनों हो खराब हो जाने वाली आबो हवा के लिए इस और इसे ही कठोरतम कानून को लाए जाने की सिफारिश कर मांग की गई थी जिसे सरकार ने मान लिया |
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