अनुच्छेद 370/35 ए हटते ही देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले देशवासियों में एक चर्चा प्रारंभ हो गई थी, कि स्वर्ग जैसे खूबसूरत कश्मीर में वे भी जमीन खरीद कर अपने सपनों का घर बनाऐंगे।ऐसे लोगों का सपना सच होने का समय आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है, जिससे देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है।
स्मरण रहे, कि 05 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था होने के कारण सिर्फ जम्मू- कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र जिसे स्टेट सब्जैक्ट कहा जाता था, वहीं जमीन खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था! 26 अक्टूबर,20 को केंद्रीय गृहसचिव ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर , देश के सभी नागरिकों को बिना किसी मुश्किल के मकान-दुकान बनाने या काराेबार के लिए जमीन खरीदने का अधिकार देकर कश्मीर भारत का ही अंग हैं! इस विश्वास को और दृढ़ बना दिया है!
अधिकार मिलना एक बात है लेकिन हिम्मत करके वहां जमीन खरीदना दूसरी बात है। अब भारत के कारोबारियों को आगे आना चाहिए तभी कश्मीर की बेहतरी होगी।
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