मध्य प्रदेश के सतना जिले में पहली बार सेक्स जिहाद का मामला सामने आया है, दरअसल एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद कोलगवां थाने में इस अधिनियम के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया है. ये पूरी कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब आरोपी मो. रफी ने एक महिला को राकेश बनकर अपने प्रेमजाल में फंसाया . महिला पहले से शादीशुदा थी और अपने पति को छोड़कर राकेश के साथ रहने लगी जिससे उसे एक बेटी भी हुई. रफी कई सालों तक महिला से अपनी पहचान छिपाता रहा , लेकिन जब महिला को उसकी असलियत पता चली तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल पिछले साल ही महिला के सामने आरोपी की हकीकत सामने आ गई थी. लेकिन रफी ने उसकी बेटी की हत्या करने की धमकी दे डाली जिसके बाद वो अपनी बेटी की जान की सलामती के लिए खामोश रही. इतना ही नहीं आरोपी रफी ने दोनों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया था. साथ ही राशन कार्ड में मां-बेटी का नाम भी बदलवा दिया, लेकिन आरोपी ने वैधानिक रूप से उसके साथ शादी नहीं की. तब पीड़िता ने पुलिस की मदद ली.
डेढ़ दशक बाद पीड़िता ने रफी पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह भड़क उठा और गाली-गलौज और मारपीट करने लगा. आखिरकार महिला ने कुछ रिश्तेदारों को अपने उपर हो रहे जुल्म की कहानी सुनाई , जिसके बाद 8 जुलाई को कोलगवां थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. लिहाजा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 419, 506 के साथ ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धारा 3, 4 और 5 का अपराध दर्ज करते हुए देर रात आरोपी मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया.
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