हिंदू देवी देवताओं का भद्दा मजाक बनाने वाले मुनव्वर फारूकी को उसके किए की सजा बराबर मिल रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) की जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि फारूकी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में एमपी पुलिस ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “लेकिन आप अन्य धर्मों की भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? आपकी मानसिकता के साथ क्या समस्या है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?”

जब पीठ ने पूछा कि क्या अन्य वकील जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं? तो एक अन्य वकील ने भी आरोप लगाया कि फारूकी ने भगवान राम और सीता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। इसके बाद न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कहा, “ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं आदेश सुरक्षित रखता हूँ।”

DISCLAIMER: The author is solely responsible for the views expressed in this article. The author carries the responsibility for citing and/or licensing of images utilized within the text.