बिलकिस बानू गैंग रेप कांड के 11 कैदी रिहा
गुजरात में गोधरा ट्रेन में कारसेवकों को जलाने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप दंगे हुए थे और उन दंगों में बिलकिस बानो नामक अल्पसंख्यक महिला के साथ रेप की खबर सामने आई थी । 2003 में इस रेप कांड में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जिन्हें अब गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत रिहा कर दिया गया है ।गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में दाहोद जिले के रंधिकपुर में सामूहिक बलात्कार और हत्याएं और नरसंहार हुए।
पूरे मामले में सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और दंगा करने के मामले सामने आए, इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। इस मामले में मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी
आरोपियों द्वारा 18 साल की सजा काटने के बाद, कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए आवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में गुजरात सरकार को 11 कैदियों को रिहा करने की अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी 11 कैदियों को 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने का आदेश दिया और सभी को रिहा कर दिया गया।
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