अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में सालों से अवैध कब्जा है। अब हाई कोर्ट ने उसे गंभीरता से लिया तो अफसर सक्रिय हुए। रविवार को जिले के पुलिस-प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर पहुंचकर नाप करवाई तो खलबली मच गयई। बाद में वहां पर काबिज लोगों ने खुद से कब्जा हटा लेने के लिए कहा तो मामला शांत हुआ। अधिकारियों ने कहा कि अवैध कब्जा न हटा तो सख्ती से उसे हटवाया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि 8 अक्टूबर तक सभी तरह के अवैध कब्जों को पार्क से हटवाया जाए।

आजाद पार्क में अवैध कब्जा कर मजार और मंदिर बना लिए गए हैं। इसके अलावा लेडीज क्लब भी आजाद पार्क का हिस्सा है लेकिन उस पर दूसरे लोग काबिज हैं। हाई कोर्ट ने 1999 में आजाद पार्क से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद वहां से कब्जा नहीं हटवाया गया। धीरे-धीरे गलत ढंग से किया जा रहा कब्जा बढ़ता ही गया। आजाद पार्क में अवैध कब्जे के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। साथ ही निर्देश दिया कि पांच अक्टूबर को जिम्मेदार अधिकारी दस्तावेज के साथ पेश हो, अब सुनवाई के बाद तय किया गया है कि 8 अक्टूबर तक सभी तरह के अवैध कब्जे हट जानी चाहिए।

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