वाराणसी में भगवान विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया और 5 लोगों की टीम बना कर मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने को कहा है। इस सर्वेक्षण से यह पता लगाया जाएगा की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करेंगे। 


कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को पत्र के ज़रिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की पांच सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील लंबे समय से सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे , अब अदालत के इस आदेश को वे अपनी ही जीत बता रहे हैं। 


गौरतलब है कि अदालत ने बहुत बड़ा आदेश दिया है और पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि विवादित स्थल कोई मस्जिद नहीं, बल्कि आदि विश्वेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है. अयोध्या के मामले में भी अदालत ने एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था और तभी सच्चाई सामने आ सकी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपना ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया था।

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