देश में आतंक की कमर तोड़ते हुए कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। आयकर विभाग ने पीएफआई पर शिकंजा कसते हुए उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आपको बता देें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 AA (3) के तहत पीएफआई का रजिस्ट्रेशन बन्द किया गया है।
गौरतलब है कि पीएएफआई की कई देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, जिसकी जांच अलग-अलग एजेंसियां कर रही हैं। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉस्क फ़ोर्स ( एसटीएफ ) की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दफ्तर में छापेमारी की थी। केरल से प्रॉडक्शन वारंट पर पकड़े गए रउफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ टीम में PFI के दिल्ली दफ्तरों में छापेमारी की थी।
पीएएफई के गुर्गे रउफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग करने और संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। रऊफ को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने त्रिवेंद्रम से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वो भारत छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था।
पीएफआई संस्था पर ही दिल्ली में चले शाहीन बाग विद्रोह को भड़काने का आरोप लगता रहा है, इसके बाद भड़के हुए दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भागीदारी की बात सामने आई थी।
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