‘भारतीय कानून व्यवस्था : परिवर्तन की आवश्यकता’ विषय पर विशेष संवाद !

वर्तमान ‘भारतीय कानून व्यवस्था’ ब्रिटिशों के कॉलोनाइजेशन की परंपरा है । 1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिशों ने भारतीयों पर अत्याचार करने एवं उन्हें गुलाम बनाने के लिए जो कानून निर्माण किए, उन्हें देश स्वतंत्र होने पर भी भारत में बनाए रखना राष्ट्रविरोधी कृत्य ही है, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन ‘जम्मू इक्कजुट’ संगठन के अध्यक्ष तथा जम्मू उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने किया । 8 अगस्त से दिल्ली के जंतर-मंतर सहित पूर्ण देश में ब्रिटिश कालीन 222 कानून जलाने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है । उस पृष्ठभूमि पर हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से आयोजित ‘भारतीय कानून व्यवस्था : परिवर्तन की आवश्यकता इस विषय पर आयोजित ‘ऑनलाइन’ विशेष संवाद में वे बोल रहे थे ।

     संवाद में बोलते हुए अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने आगे कहा कि आज भी देश में समान नागरिक संहिता नहीं है, गो हत्या करने वालों को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास का दंड नहीं, जनसंख्या नियंत्रण एवं आतंकवाद विरोधी कठोर कानूनों का तीव्र विरोध किया जाता है । अनेक कानून ऐसे है कि जिनमें देशहित नहीं, तथापि हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते । यह हमारे भारत का नियंत्रण अन्यों के नियंत्रण में जाने का सूचक है ।

   राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि प्रत्येक देश के कानून उस देश के प्रमुख धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं । ब्रिटिशों द्वारा बनाए कानूनों का मूल उद्देश्य ईसाई पंथ का प्रसार करना था । उन कानूनों में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को नष्ट करने की संकल्पना है, इसलिए उन्हें  निरस्त करना चाहिए । भारतीयों की आस्था और संस्कृति पर आधारित कानून देश में लागू करने चाहिए ।

      संवाद में ‘लष्कर-ए-हिंद’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्‍वर प्रसाद खंडेलवाल ने कहा कि कानून देश की आत्मा होती है । अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर उन्हें लूटने के लिए, अन्याय करने हेतु बनाए कानून हम आज भी स्वीकार रहे हैं, तो वास्तव में हम आज भी स्वतंत्र नहीं है । हमारे देश में आतंकवादियों के लिए रात में भी सर्वोच्च न्यायालय खोला जाता है; परंतु संतों के लिए नहीं खोला जाता, यह विचित्र है । आज भी न्याय व्यवस्था में बैठे लोग न धर्म से परिचित है, न भारतीय परंपरा से, इसलिए उनके द्वारा दिए जाने वाले अधिकांश निर्णय भारतीय संस्कृति के विरोध में होते हैं, जो भारतीय कभी नहीं स्वीकारेंगे ।

   हिन्दू विधिज्ञ परिषद के संगठक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर ने कहा कि ब्रिटिशों द्वारा क्रांतिकारियों और भारतीयों को प्रताड़ित करने हेतु बनाए गए 222 कानून आज भी लागू हैं । साथ ही हिन्दुओं पर धार्मिक अन्याय करनेवाला ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ जैसे अनेक धर्म विरोधी कानून हैं । उनके विरोध में भी हमें संघर्ष करना होगा ।

रमेश शिंदे,राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिन्दू जनजागृति समिति,

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