रोहिंग्याओं के रहनुमा प्रशांत भूषण को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला,वापस म्यांमार भेजे जाएंगे, रोहिंग्या को भारत छोड़कर जाना ही होगा ,कोर्ट ने साफ किया रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा नही दिया जा सकता

155 अवैध अप्रवासी जम्मू और कश्मीर में रह रहे थे, 5 मार्च 2021 को गृह विभाग की अधिसूचना की के बाद उन्हें एक होल्डिंग सेंटर में भेजा गया। यह कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार फारेनर्स एक्ट की धारा 3 (2) के तहत किया गया है,जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में एमएएम स्टेडियम में अवैध रोहिंग्या की सत्यापन प्रक्रिया शुरू किया था। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था कि जम्मू में रहने वाले लगभग 150 से ज्यादा रोहिंग्याओं को एक ‘होल्डिंग सेंटर’ में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि वे वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।

मोहम्मद सलीमुल्लाह द्वारा रोहिंग्याओं की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका में दिए गए एक आवेदन में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है।

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