महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद दिन ब दिन और गहराता जा रहा है. इस बीच अजान के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी हंगामे के बीच उद्धव सरकार की पुलिस ने नया फारमान जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अब अजान के समय 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. इस आदेश को लेकर नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मसकद से ये फैसला लिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने बताया कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता मिलेगा तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेने की जरुरत लेनी होगी.
सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी: नासिक के CP दीपक पांडे, महाराष्ट्र pic.twitter.com/QSk8YlSB7l
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2022
इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। ये गाइडलाइन 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा, “हमने राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
We have kept an eye on the law & order situation in the state. Strict action will be taken against those who attempt to disturb peace in the state: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil
— ANI (@ANI) April 18, 2022
बता दें आपको हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं वरना मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी.
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