महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद दिन ब दिन और गहराता जा रहा है. इस बीच अजान के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी हंगामे के बीच उद्धव सरकार की पुलिस ने नया फारमान जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अब अजान के समय 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. इस आदेश को लेकर नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मसकद से ये फैसला लिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने बताया कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता मिलेगा तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेने की जरुरत लेनी होगी.

इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। ये गाइडलाइन 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा, “हमने राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

बता दें आपको हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं वरना मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी.

 

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