जम्मू-कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 2 घर, 3 प्लॉट और एक अन्य प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है…इसकी कुल कीमत बाजार में करीब 11.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

फारूख अब्दुल्ला की जो संपत्ति ईडी ने अटैच की है उसमें खास बात ये है कि श्रीनगर के गुपकार रोड वाला घर और रेजीडेंसी रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग एक सरकारी जमीन पर बनी हुई है. और फारूख अब्दुल्ला ने इन्हें लीज पर ले रखा है. इसके अलावा जम्मू के संजवान में जो घर है वो भी सरकार और वन विभाग की जमीन पर है, जिसे फारूख अब्दुल्ला ने कब्जा कर घर बना रखा है।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटालों को लेकर जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी थी, जिसमें फारूख अब्दुल्ला समेत खंजाची एहसान एहमद मिर्जा और मीर मंजूर गज्फनर समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू की थी और उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) का मामला दर्ज किया था।

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