महाराष्ट्र , जहां कोरोना संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है वहीँ दूसरी तरफ अदालत से लगती हुई डाँट फटकार और मिल रही सज़ा , लोगों के बीच शिव सेना और NCP गठबंधन सरकार की जम कर किरकिरी हो रही है |
कल यानि गुरूवार को , अमरावती की जिला अदालत ने , महाराष्ट्र में NCP की नेता और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सुश्री यशोमति ठाकुर व् इनके तीन अन्य सहयोगियों को तीन महीने की कठोर कैद और 15 .500 /-रुपए का जुर्माना भी लगाया है |
ज्ञात हो कि 24 मार्च 2012 को शाम पौने चार बजे के करीब , सड़क पर चैकिंग के लिए रोके जाने और गलत दिशा से गाड़ी लाने से रोकने पर यशोमति ठाकुर ,उनके ड्राइवर और अन्य दो मातहतों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही की पिटाई करके उसे घायल कर दिया था |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री उर्मिला जोशी ने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जुर्माना नहीं भरने की दिशा में उन्हें तीन महीने के बाद एक महीने की कैद और भुगतनी होगी |
पुलिस , नगर निगम के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक को अदालत से फटकार और जेल की सज़ा ,ये साबित कर रही है कि असल में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अब पूरी तरह लचर हो गई है |
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