छत्तीसगढ राज्य में भी हलाल उत्पादों पर बंदी की मांग !

   रायपुर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अन्न पदार्थ एवं उत्पादों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार केवल सरकार को ही हैनिजी संस्थाओं को नहीं ऐसा होते हुए भी कुछ निजी मुसलमान संस्थाएं गैरकानूनी ढंग से ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देकर व्यापारियों को लूट रही हैं । इस गैरकानूनी हलाल प्रमाणपत्र एवं हलाल उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है । उसीप्रकार छत्तीसगढ राज्य में भी प्रतिबंध लगाया जाएऐसी मांग हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों ने छत्तीसगढ के उपमुख्यमंत्री श्रीविजय शर्मा एवं मुख्यमंत्री श्रीविष्णुदेव साय से मिलकर की ।  इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्रीविजय शर्मा बोले, ‘‘यह विषय गंभीर है । ऐसा लगता है कि आज ही इसपर प्रतिबंध लगाना चाहिएपरंतु आनेवाले सप्ताह में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेंगे । मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करे ।’’ इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रीविष्णुदेव साय ने  शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी ।

       इस शिष्टमंडल में ‘हिन्दू जनजागृति समिति’के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ संगठक श्रीसुनील घनवट, ‘बजरंग दल’के श्रीअंकित द्विवेदी, ‘मिशन सनातन’के श्रीमदनमोहन उपाध्याय, ‘श्री नीलकंठ महादेव संस्थान’के पंडित नीलकंठ त्रिपाठी, ‘किन्नर आखाडा’की साध्वी सोम्याछत्तीसगढ के ‘हिन्दू जनजागृति समिति के श्रीमंगेश खंगन एवं श्रीहेमंत कानसकर भी सम्मिलित थे । इस अवसर पर हलाल प्रमाणपत्र के गैरकानूनी होने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गएसाथ ही उपमुख्यमंत्री को ‘हलाल जिहाद’ विषय की भीषणता दिखानेवाली डॉक्यूमेंटरी दिखाई गई । इस अवसर पर दोनों मंत्रियों को मांग का  निवेदन एवं ‘हलाल जिहाद’ पुस्तक भेट दी गई ।

       श्रीसुनील घनवट ने उपमुख्यमंत्री श्रीविजय शर्मा एवं मुख्यमंत्री श्रीविष्णुदेव साय को जानकारी देते हुए कहा कि दूधशक्करबेकरी उत्पादनमकीनरेडीटूईटखाद्यतेलऔषधियांवैद्यकीय उपकरण एवं सौंदर्यप्रसाधनों से संबंधित सरकारी नियमों में उत्पादों के वेष्टन पर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करने की कानूनी प्रावधान नहींइसके साथ ही औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 एवं संबंधित नियमों में हलाल प्रमाणपत्र के लिए कोई भी प्रावधान नहीं । ऐसी परिस्थिति में कोई भी औषधिवैद्यकीय उपकरण अथवा कॉस्मेटिक के वेष्टन पर हलाल प्रमाणपत्र से संबंधित कोई भी तथ्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूप से प्रविष्ट करने परवह एक दंडनीय अपराध है । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को खाद्यपदार्थाें के मानक निर्धारित करने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार दिया गया है । हलाल प्रमाणनयह खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के विषय में संभ्रम निर्माण करसरकारी नियमों का उल्लंघन करता है ।

श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिन्दू जनजागृति समिति

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