देशभर में लव जिहाद के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है और इसका मसौदा आगामी विधानसभा सत्र में सामने रख दिया जाएगा। 


नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अगर मध्य प्रदेश में कोई लव जिहाद करता है तो यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा और इसमें कम से कम 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। 


नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020’ को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह पांच साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।  


मध्यप्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, लव जिहाद के अपराध में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। 


उन्होंने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है, तो उसे एक माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय में इस संबंध में आवेदन देना होगा। मिश्रा ने कहा, इस कानून के आने के बाद किसी से जोर जबरदस्ती द्वारा की गई शादी, धोखे से की गई शादी को रद्द माना जाएगा। 

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