सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार , धवनि यंत्रों के ध्वनि सम्प्रेषण की सीमा और समय के निर्धारण के अनुसार ही कहीं भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता | अस्पताल , स्कूल , वृद्धाश्रम , आरोग्यकेंद्र तथा लाल बत्ती के 200 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है |