सीबीआई द्वारा पेश किये गए सबूतों को बिलकुल ही नाकाफी और संज्ञेय नहीं मानते हुए कहा कि , अख़बार और पत्र ,पत्रिकाओं में छपे चित्रों , आलेखों आदि को विधिक साक्ष्य न मानते हुए अदालत ने इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए सभी राजनेताओं ,संतों को बाइजज्त बरी कर दिया |